सवर्ण जाती के लिये EWS 10% आरक्षण, हिंदू / मुस्लीम / सिख / इसाई / पारसी / मारवाडी / जैन

 सवर्ण जाती के  लिये EWS 10% आरक्षण, हिंदू / मुस्लीम / सिख / इसाई / पारसी / मारवाडी / जैन

10% EWS आरक्षण कोटा केवल सवर्ण उम्मीदवारों के लिए दिया जाता है। अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के पास पहले से ही आरक्षण लाभ है - ओबीसी (27%), एससी (15%), और एसटी (7.5%)



ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) के रूप में पहचाना जाना है।

ईडब्ल्यूएस (EWS) के तहत वर्गीकृत होने के लिए, आपके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक आकार की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

ईडब्ल्यूएस (EWS) के तहत वर्गीकृत होने के लिए, आपके परिवार के पास 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्र का रहिवास फ्लैट नहीं होना चाहिए।

ईडब्ल्यूएस (EWS) के तहत वर्गीकृत होने के लिए, आपके परिवार के पास अधिसूचित नगर पालिकाओं (शहरी भाग) में 100 चौ यार्ड या उससे अधिक क्षेत्र का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।

ईडब्ल्यूएस (EWS) के तहत वर्गीकृत होने के लिए, आपके परिवार के पास अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा (ग्रामीण क्षेत्र) या अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग यार्ड या उससे अधिक क्षेत्र का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।

उपरोक्त मानदंड केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं।

भारत में भिन्न भिन्न राज्य यह तय करने के लिए अपनी अधिकार सीमा के तहत आय/इन्कम में कटौती कर सकते हैं, उन संबंधित राज्य का अधिकार है|

इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन और उसके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल होंगे।

एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों / शहरों में रखी गई संपत्ति को भूमि का आवेदन करते समय जोड़ा जाएगा।

EWS महाराष्ट्र के लिये 

EWS महाराष्ट्र मे अप्लाय फिलहाल दो तरीके से कर सकते है.

  1. अपने नाजदिकी सेतू केंद्र मार्फत (लोकेट इन तहसील प्रिमायसेस)
  2. आपके नाजदिकी महा ई सेवा केंद्र (आपले सरकार केंद्र) मार्फत    

डॉकूमेंट

डॉकूमेंट आय डी प्रुफ, एड्रेस प्रुफ, EWS उत्पन्न दाखला, महाराष्ट्र रहिवास प्रुफ 1967 के पहले, आधार कार्ड, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (विवाहित स्त्री) प्रतिज्ञा पत्र, डोमिसाईल, ग्रामसेवक/नगरसेवक दाखला, लाईट बिल,रेशनकार्ड, स्कूल लिव्हिंग इत्यादी|

पात्रता

उमेदवार कि फेमिली 13/10/1967 पूर्वी से महाराष्ट्र मे रहिवास होना जरुरी है| और वे सेन्ट्रल या स्टेट पोस्ट के लिये EWS सर्टिफिकेट के लिये आवेदन कर सकते है|

सवर्ण जाती का EWS कि अधिक जानकारी के लिये व्हिडिओ देखे 




धन्यवाद.......

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